DV ACT 2005| घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार, “साझा निवास’ या ‘साझा गृहस्थी को परिभाषीत कीजिये।

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साझा निवास का अर्थ है: वह निवास जहाँ पीड़ित महिला अकेली या प्रतिवादी के साथ पारिवारिक संबंधों में रहती है, या किसी समय रह चुकी है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के निवास शामिल हैं:

• जो पीड़ित महिला या प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराए पर लिया गया हो।

• जो पीड़ित महिला या प्रतिवादी में से किसी एक का स्वामित्व या किराए पर हो।

• जिसके संबंध में पीड़ित महिला, प्रतिवादी या दोनों, संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, हित या स्वामित्व रखते हों।

• इसमें वह निवास भी शामिल है जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसका प्रतिवादी सदस्य है।

ध्यान देंने योग्य बात —

• यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पीड़ित महिला का प्रतिवादी के साथ साझा निवास में कोई अधिकार, हित या स्वामित्व है या नहीं।

उदाहरण:

• एक विवाहित महिला जो अपने पति के साथ रहती है, का पति का घर “साझा निवास” माना जाएगा।

• एक तलाकशुदा महिला जो अपने पूर्व पति के साथ रहती है, का पूर्व पति का घर “साझा निवास” माना जाएगा।

• एक विधवा जो अपने ससुराल में रहती है, का ससुराल “साझा निवास” माना जाएगा।

निष्कर्ष:

साझा निवास” की अवधारणा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है जो हिंसा का शिकार हो रही हैं, भले ही उनके पास निवास का कोई कानूनी अधिकार न हो।